विद्युत प्रदाय केवल एवं केवल प्रतिमा स्थापना स्थल (दुर्गा पंडाल) में विद्युत के प्रयोग के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा किसी अन्य प्रयोजनार्थ विद्युत का प्रयोग वर्जित होगा। अनुज्ञप्तिधारी के परिक्षेत्र (भिलाई इस्पात संयंत्र टाउनशिप) में जनरेटर के माध्यम से विद्युत का उत्पादन एवं उपयोग भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के तहत पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।